नाबालिग पीड़िता को मिला इंसाफ- अपराधी को मिला कारावास

जनपद शामली द्वारा 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई एवं 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया

Update: 2022-05-31 13:25 GMT

शामली। एसपी सुकीर्ति माधव की अगुवाई में जनपद की मॉनिटरिंग सेल द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते अपराधी को न्यायालय (स्पेशल पोक्सो कोर्ट) कैराना जनपद शामली द्वारा 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई एवं 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।            

 गौरतलब है कि वर्ष 2019 में थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत किशोर अपचारी अमित पुत्र सोहनवीर निवासी नौजली थाना थानाभवन जनपद शामली द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी। जिसके संबंध में नाबालिग के परिजन द्वारा थाना थानाभवन पर तहरीर दाखिल की गई थी। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए किशोर अपचारी को हिरासत मे लिया गया था तथा सुसंगत एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर किशोर अपचारी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। न्यायालय (स्पेशल पोक्सो कोर्ट) कैराना जनपद शामली में उक्त मामले का विचारण किया गया। इस दौरान एसपी शामली द्वारा उक्त मामले में थाना थानाभवन पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा गवाहों को समय से कोर्ट में उपस्थित कर गवाही संपन्न कराई गई। मॉनिटरिंग सेल जनपद शामली के अथक प्रयास एवं निरंतर प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 31 मई 2022 को न्यायालय (स्पेशल पोक्सो कोर्ट) कैराना जनपद शामली द्वारा उक्त मामले में किशोर अपचारी अमित को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है। किशोर अपचारी अमित को धारा 376 आईपीसी व = पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कारावास व 20,000/-रुपये अर्थदंड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 4 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। पीडित परिवार ने किशोर अपचारी को सजा कराने में पुलिस द्वारा निभाई गयी महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की है।

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