गैगेंस्टर एक्ट के तहत शराब माफिया की लाखों की सम्पत्ति कुर्क

गैंगस्टर एक्ट के तहत शराब माफिया की करीब 35 लाख रूपये की संपत्ति को जिला प्रशासन ने कुर्क कर लिया।

Update: 2022-07-12 04:54 GMT

देवरिया। उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के रूद्रपुर क्षेत्र में सोमवार को गैगेंस्टर एक्ट के तहत शराब माफिया की करीब 35 लाख रूपये की संपत्ति को जिला प्रशासन ने कुर्क कर लिया।

पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने यहां देर शाम बताया कि देवरिया जिले के शराब माफिया व टॉप-10 चिन्हित आरोपित गुड्डू यादव रूद्रपुर क्षेत्र के ग्राम भरोहिया निवासी की संपत्ति को गिरोह बन्द अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत जिला मजिस्ट्रेट जितेन्द्र प्रताप सिंह के आदेश के तहत कार्रवाई करते हुए उसकी कुल 35 लाख रूपये की संपत्ति कुर्क कर ली गयी है।

उन्होंने बताया कि कुर्क की गयी संपत्ति में 17 लाख रूपये की कीमत वाली 0.048 हेक्टेयर जमीन पर 18 लाख रूपये की कीमत का निर्मित भवन शामिल है। इस संपत्ति में भवन एवं जमीन का कस्टोडियन तहसीलदार रूद्रपुर जनपद देवरिया काे बनाया गया है। इस कुख्यात माफिया के विरूद्ध शराब तस्करी आदि गंभीर अपराध के कुल 16 अभियोग पंजीकृत हैं।

वार्ता

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