बेचने के लिए लाई गई दो बहनों के साथ दुष्कर्म पर उम्र कैद

थाना एंटी ह्यमून ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) बरेली में छह मई 2013 को केस दर्ज किया गया।

Update: 2021-07-14 06:47 GMT

बरेली। पश्चिम बंगाल से किशोरियों को बहलाकर उनको बेचने के जुर्म में स्पेशल पाक्सो कोर्ट ने पति-पत्नी सहित छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

वारदात मीरगंज थाना क्षेत्र के चुरई दलपतपुर की है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा रेलवे स्टेशन से दो अप्रैल 2013 को 10 व 13 साल की दो सगी बहनों को बहलाकर बरेली लाया गया।

थाना एंटी ह्यमून ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) बरेली में छह मई 2013 को केस दर्ज किया गया। उसी दिन पुलिस ने छापेमारी कर बच्चियों को बरामद करने के साथ ही आरोपितों को भी गिरफ्तार किया। दलपतपुर के नरेंद्र उर्फ कल्लू ने बच्चियों को 26 हजार रुपये में खरीदा था। एक पीड़िता ने बताया कि कल्लू ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया । शासकीय अधिवक्ता रीत राम राजपूत ने कोर्ट में आठ गवाह पेश किए।

स्पेशल जज पाक्सो एक्ट रामदयाल ने नरेंद्र, रईस, इकबाल व उसकी पत्नी गुलशन, जहांगीर व उसकी पत्नी रेशमा को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों को 2.20 लाख रुपये जुर्माना भी भुगतना होगा।

वार्ता

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