पॉक्सो मामलो में अभियुक्त को आजीवन कारावास-अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

जिले में पॉक्सो मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Update: 2021-09-18 15:16 GMT

सीतापुर। जिले में पॉक्सो मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मिली जानकारी के अनुसार सीतापुर जिले के थाना पिसांवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड) सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्याः 15 (पाक्सो एक्ट) द्वारा पिसांवा थाने पर पंजीकृत अभियोग तहत धारा 376 भादवि में अभियुक्त कामता को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इसके अलावा सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्याः 12 ने संदना पर पंजीकृत अभियोग तहत धारा 302/34 भादवि में अभियुक्त छोटक्के को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 506 भादवि में कठोर कारावास एवं 02 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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