नाबालिक रेप- आरोपी को 14 वर्ष की कैद- 50 हजार का जुर्माना
50 हजार रुपए का जुर्माना करते हुए आरोपी को अदालत की ओर से अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
मुजफ्फरनगर। रात को सोते समय लघु शंका करने के लिए बाहर आई किशोरी को दबोचकर उसके साथ बलात्कार करने के दोषी को न्यायालय द्वारा 14 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। 50 हजार रुपए का जुर्माना करते हुए आरोपी को अदालत की ओर से अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त कैद जेल में काटनी होगी।
बुधवार को भोपा थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2019 की 2 फरवरी को 16 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार किए जाने के दोषी पाए गए टीनू को न्यायालय की ओर से सजा का ऐलान किया गया है। विशेष अदालत पोक्सो के जज संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा की ओर से आरोपी को सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की गई। विशेष अदालत पॉक्सो के जज संजीव कुमार तिवारी ने 16 वर्षीय किशोरी के साथ बलात्कार का दोषी पाए गए आरोपी टीनू को 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय की ओर से 50 हजार रुपए का जुर्माना करते हुए आरोपी को अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अभियोजन के मुताबिक वर्ष 2019 की 2 फरवरी को भोपा थाना क्षेत्र के 1 गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी रात के समय लघु शंका के लिए घर से बाहर गई थी।
किशोरी को अकेला पाकर आरोपी टीनू ने उसे दबोच लिया था और डरा धमका कर उसके साथ बलात्कार किया था। पीड़िता ने मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिवार जनों ने पीड़िता को साथ लेकर थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मामले में विशेष पॉक्सों अदालत ने आरोपी को धारा 376 आईपीसी एवं 500 अधिनियम में दोषी ठहरा दिया था और सजा के लिए आज 27 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई थी। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो के जज संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में हुई। सजा के ऐलान के साथ न्यायालय की ओर से स्पष्ट किया गया कि यदि आरोपी जुर्माने की राशि अदा नही करता है तो उसे छह माह की अतिरिक्त जेल काटनी पडेगी।