ज्ञानवापी सर्वे-कोर्ट कमिश्नर को हटाया, जानकारी लीक का आरोप
वाराणसी कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला देते हुए सिविल जज सीनियर डिविजन ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को उनके पद से हटा दिया है
वाराणसी। ज्ञानवापी सर्वे मामले में वाराणसी कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला देते हुए सिविल जज सीनियर डिविजन ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को उनके पद से हटा दिया है। उनके ऊपर स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने आरोप लगाया था कि वह कमीशन की कार्यवाही में सहयोग नही कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्राइवेट कैमरामैन रखा हुआ है और लगातार मीडिया को बाईट भी देते रहे हैं। यह कानूनन गलत है।
मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को उनके पद से हटाते हुए कहा है कि कोर्ट कमिश्नर की अहम जिम्मेदारी होती है। अदालत ने स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह के प्रार्थना पत्र पर ही एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया है। अब विशाल सिंह इस मामले में कोर्ट कमिश्नर रहेंगे।
उधर अदालत ने कोर्ट में कमीशन की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कोर्ट कमिश्नर को 2 दिन का वक्त दे दिया है। अब रिपोर्ट आगामी 19 मई को कोर्ट कमिश्नर की ओर से दाखिल की जा सकती है।
इसके अलावा दो अन्य एप्लीकेशन भी आज अदालत में दाखिल की गई है। डीजीसी सिविल और वादी पक्ष की महिलाओं की ओर से दाखिल किये गये दो अन्य प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई कल यानी 18 मई को होगी। इनमें मस्जिद की कुछ दीवारें गिराकर वहां की वीडियोग्राफी कराने और वजूखाने के आसपास के एरिया को सील करने की कार्रवाई की मांग शामिल है।