अपहरण के बाद किशोरी से गैंगरेप-दो दोषियों को 20-20 साल कैद, जुर्माना भी
दोषी पाए गए दोनों आरोपियों पर 45-45 हजार रूपये का जुर्माना करते हुए दोनों को अर्थदंड से भी दंडित किया गया है
मुजफ्फरनगर। दवाई लेने के लिए गई 15 वर्षीय बालिका का अपहरण कर उसे सहारनपुर ले जाते हुए वहां पर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के मामले में दोषी पाए गये दो लोगों को अदालत की ओर से 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी पाए गए दोनों आरोपियों पर 45-45 हजार रूपये का जुर्माना करते हुए दोनों को अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
बुधवार को वर्ष 2017 की 28 जुलाई को भोपा थाना क्षेत्र के एक गांव से दवा लेने के लिए गई 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण करने के बाद उसे सहारनपुर ले जाकर वहां उसके साथ गैंगरेप किए जाने के मामले की सुनवाई आज जिला अदालत में विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायालय में की गई। कोर्ट की विशेष जज आरती फौजदार की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक विक्रांत राठी एवं प्रदीप बालियान की ओर से दोनों आरोपियों को सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की गई। दोनों पक्षों की जिरह के दौरान दलीलें सुनने के उपरांत न्यायाधीश आरती फौजदार की ओर से बलात्कार एवं अपहरण के आरोपी रफीक एवं मुस्तफा अली को दोषी मानते हुए दोनों को 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों को 45-45 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत की ओर से साफ किया गया कि अर्थदंड के रूप में प्राप्त हुई 90000 रूपये की धनराशि पीड़िता को सौंपी जाएगी।
अभियोजन की कहानी के अनुसार वर्ष 2017 की 28 जुलाई को भोपा थाना क्षेत्र के 1 गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी दवाई लेने के लिए अस्पताल में गई थी। जब वह वापस लौटकर नहीं आई तो पता लगा कि उसे रफीक एवं मुस्तफा अली बहला-फुसलाकर अपहरण करके सहारनपुर ले गए हैं। जहां उसके साथ दोनों ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है।
पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा कायम करते हुए अपहृत की गई किशोरी को सहारनपुर से बरामद करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।