प्रशासन ने लगाई धारा 144
सामाजिक और सियासी संगठनों द्वारा धरने और प्रदर्शनों की वजह से जनपद की कानून व्यस्था ना बिगड़ें
मुजफ्फरनगर। 30 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रशासन ने 30 जनवरी तक दंड सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह धारा चार या ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगाती है।
अतिरिक्त जिलाधिकारी नरेन्द्र बहादुर सिंह ने कहा कि क्रिसमस, गणतंत्र दिवस, गुरू गोबिंद सिंह की जयंती और पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के दृष्टिगत कानून व्यवस्था बनाये रखने के मकसद से धारा 144 लगाने का कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि सामाजिक और सियासी संगठनों द्वारा धरने और प्रदर्शनों की वजह से जनपद की कानून व्यस्था ना बिगड़ें।