दो किसानों के मर्डर में विनोद बावला सबूत के अभाव में बरी

आरोपी के विरुद्ध गवाही देने वाले पक्षद्रोही हो गए थे।

Update: 2024-09-30 12:01 GMT

मुजफ्फरनगर। शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव की किनौनी में हुई दो किसने की हत्या के मामले में नामजद कराए गए आरोपी विनोद बावला को अदालत द्वारा सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है।

सोमवार को जिला अदालत में ऐडीजे कनिष्क कुमार की कोर्ट द्वारा शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव किनौनी में वर्ष 2005 की 5 दिसंबर को हुई दो किसानो की हत्या के मामले में सुनाएं गए फैसले में हत्या की इस वारदात में नामजद कराए गए आरोपी विनोद बावला को कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया है।

दो किसानों के मर्डर की वारदात के मुकदमे में यह भी विशेषता रही है कि आधा दर्जन सह-अभियुक्त पहले ही वर्ष 2011 में उम्र कैद की सजा पा चुके हैं। इस दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी विनोद बावला को आज अदालत द्वारा बरी कर दिया गया है।

दो किसानों के मर्डर के सिलसिले में पुलिस द्वारा विनोद बावला समेत 7 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी के विरुद्ध गवाही देने वाले पक्षद्रोही हो गए थे।

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