सिलेंडरों की घटतौली-भाजपा नेता की एजेंसी के 2 मैनेजर समेत 5 पर केस
गैस सर्विस एजेंसी के दो मैनेजर समेत पांच लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है ।
बरेली । उत्तर प्रदेश के बरेली में भाजपा के महानगर महामंत्री अधीर सक्सेना की सिद्धि विनायक इंडेन गैस सर्विस एजेंसी के दो मैनेजर समेत पांच लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है । मुकदमें में एजेंसी मैनेजर दिनेश कुमार और राजेन्द्र ,वाहन चालक उपकार सक्सेना, हेल्पर अमर सिंह, डिलीवरी मैन सुबोध को नामजद किया गया है। गैस एजेंसी को भी आरोपी की श्रेणी में रखा गया है।
जिला पूर्ति अधिकारी सीमा त्रिपाठी ने आज कहा कि थाना बारादरी पुलिस ने शनिवार को फाइक इनक्लेव के मोइन खान की शिकायत पर शनिवार को सिद्धिविनायक गैस सर्विस के सिलेंडरों में घटतौली पकड़ी थी। मैक्स गाड़ी में भरे सभी सिलेंडरों में ढाई से 4 किलो तक गैस कम थी।
डीएम नितीश कुमार के संज्ञान में आने पर श्री सिद्धि विनायक इंडेन गैस सर्विस एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हुयी । डीएम ने जिला पूर्ति अधिकारी को नियम के मुताबिक कार्रवाई करने की हिदायत दी। इस बीच मामला लखनऊ तक पहुंच गया। शासन ने इस मामले में प्रशासन से जानकारी ली। रविवार देर रात आपूर्ति निरीक्षक ने श्री सिद्धि विनायक इंडेन गैस सर्विस के दो मैनेजर, हॉकर, हेल्पर और ड्राइवर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत केस दर्ज कराने की तहरीर दी। जिसपर मुकदमा दर्ज हुआ।
शनिवार को फाइक एंक्लेव कालोनी में मौके पर ही पुलिस ने गैस सिलेंडर भरी गाड़ी व चार कर्मचारियों को पकड़ा था। इसमें एक खुद को हॉकर बता रहा था। दूसरा श्री सिद्धि विनायक इंडेन गैस सर्विस का मैनेजर और तीसरा ड्राइवर था। एसपी सिटी रविंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में मौके पर मिलने वाले मैनेजर, ड्राइवर, हेल्पर और हॉकर को गिरफ्तार किया जाएगा।सिलेंडरों में शनिवार को घटतौली पकड़ी गई थी। आपूर्ति निरीक्षक के तहरीर पर रविवार देर रात थाना बारादरी में मुकदमा दर्ज हुआ है।
वार्ता