18 साल में नहीं अब इतने साल की उम्र में ही हो सकेगा लड़कियों का ब्याह

इस बाबत विधानसभा में विधेयक पारित कर दिया गया है।

Update: 2024-08-28 06:29 GMT

शिमला। लड़कियों का ब्याह अब 18 साल की उम्र में नहीं हो सकेगा, बल्कि लड़कियों की शादी अब 21 साल की उम्र में ही की जा सकेगी। इस बाबत विधानसभा में विधेयक पारित कर दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल कर दी गई है, इस बाबत विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान सोशल जस्टिस मिनिस्टर धनीराम शांडिल्य की ओर से बाल विवाह प्रतिषेध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तुत किया गया, जिसे बिना चर्चा के सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है।

विधानसभा के भीतर पास किए गए बाल विवाह प्रतिषेध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक- 2024 को अब मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।

उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल निर्धारित थी, राज्य सरकार ने अब इसमें 3 साल का इजाफा कर दिया है।

Tags:    

Similar News