नारदा स्टिंग केस- TMC नेताओं की नजरबंदी मामला- SC पहुंची CBI
हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी है और हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई को डालने की मांग भी की है।
नई दिल्ली। नारदा स्टिंग मामले में गिरफ्तार किए चार तृणमूल कांग्रेस नेताओं को नजर बंद रखे जाने के आदेश के खिलाफ सीबीआई ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी है और हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई को डालने की मांग भी की है।
सोमवार को सीबीआई नारदा स्टिंग मामले में गिरफ्तार किए गए चार तृणमूल कांग्रेस नेताओं की नजर बंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सीबीआई ने कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देते हुए आज हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई को टालने की मांग भी की है। गौरतलब है कि कोलकाता हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच ने तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं को जमानत देने का मामला पांच जजों की पीठ के पास भेजा था और सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए टीएमसी नेताओं को नजरबंद किए जाने के आदेश दिए थे। कोलकाता हाईकोर्ट की पांच जजों वाली बेंच आज इस मामले की सुनवाई करेगी। लेकिन सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से इस सुनवाई को डाले जाने की मांग की है। बीते सोमवार को गिरफ्तार किए गए टीएमसी के दो नेताओं के अलावा दो मंत्रियों के संबंध में शुक्रवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि नारदा स्टिंग मामले में आरोपी बंगाल सरकार के दो मंत्री, एक तृणमूल कांग्रेस विधायक और तृणमूल कांग्रेस के एक पूर्व सदस्य फिलहाल अपने घर में ही नजर बंद रहेंगे। नारदा स्टिंग मामले में बीते सोमवार को सीबीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हकीम के साथ ही टीएमसी विधायक मदन मित्रा और पूर्व टीएमसी सदस्य सोवन चटर्जी को गिरफ्तार किया था। हाई वोल्टेज ड्रामे के तहत खुद ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पहुंच गई थीं और वहां घंटों धरना दिया था।