15 जून से लागू होगा लव जिहाद कानून-होगी इतने साल की सजा
गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राज्य में लव जिहाद कानून को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है
नई दिल्ली। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने और धोखाधड़ी करते हुए शादी रचाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और सजा का रास्ता साफ कर दिया गया है। गुजरात के राज्यपाल ने लव जिहाद कानून को मंजूरी दे दी है। जिसके चलते आगामी 15 जून से इस कानून को राज्य भर में लागू कर दिया जाएगा।
शनिवार को गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राज्य में लव जिहाद कानून को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। अब जबरिया धर्म परिवर्तन कराने और धोखाधड़ी करते हुए शादी रचाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस कानून को आगामी 15 जून से राज्य में लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने इस आशय का फैसला ले लिया है। दरअसल इस कानून को राज्य में लागू करने के पीछे के कारणों की वजह यह है कि कोई भी लालच जबरदस्ती या किसी भी तरह की हिंसा करते हुए किसी का धर्म परिवर्तन ना कराया जा सके। गौरतलब है कि पिछले दिनों ही गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लव जिहाद कानून की मंजूरी देते हुए उस पर अपने फैसले की मोहर लगा दी थी। जिसके बाद राज्य में लव जेहाद को लेकर प्रभावी रूप से कानून बन गया था। लव जिहाद कानून के लागू हो जाने पर धोखाधड़ी के जरिए शादी करके जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। गुजरात विधानसभा में लव जिहाद कानून पिछले दिनों ही भारी हंगामे के बीच पारित हुआ था। गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप जडेजा ने कहा है कि हाथ में तिलक लगाकर या धागा बांधकर जो लोग हिंदू या दूसरे धर्म की लड़की के साथ छल कपट करते हैं या शादी रचाते हैं। अब उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लव जिहाद कानून के तहत अपना धर्म छुपाकर शादी करने वालों के खिलाफ 5 साल की सजा के अलावा 200000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर धर्म छिपाकर नाबालिक के साथ शादी की जाती है तो आरोपी को 7 साल की सजा या 300000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान लव जिहाद कानून के तहत किया गया है। इसके अलावा कानून की अवहेलना करने वालों के खिलाफ 300000 रुपए का जुर्माना और 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया हैं।