लाॅकडाउन में ब्याह करना भारी- बाप बेटे पर पडी मुकदमे की मार

कोरोना महामारी गाइडलाइन का उल्लंघन कर बिना अनुमति के समारोह करना और उसमें लाइसेंसी हथियारों से हर्ष फायरिंग करना पिता-पुत्र को भारी पड़ गया है।

Update: 2021-06-08 09:33 GMT

नैनीताल। उत्तराखंड के लालकुआं में कोरोना महामारी गाइडलाइन का उल्लंघन कर बिना अनुमति के समारोह करना और उसमें लाइसेंसी हथियारों से हर्ष फायरिंग करना पिता-पुत्र को भारी पड़ गया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के अलावा महामारी अधिनियम में मामला दर्ज कर लिया है।

आरोप है कि इन लोगोें ने जानबूझकर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया और बिना मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन किये बिना भीड़ एकत्र की। यह भी आरोप है कि इन्होंने जानबूझकर कोरोना संक्रमण फैलाने का प्रयास किया है।

नैनीताल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लालकुआं में 05 जून को एक वीडियो वायरल हुआ। जिसमें कुछ लोग बिना मास्क पहने समारोह में शामिल हैं और दो लोग बंदूक अथवा रिवाल्वर से हर्ष फायरिंग भी कर रहे हैं। लालकुआं पुलिस ने तुरंत इस मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी।

पुलिस को जांच में पता चला कि मामला विगत 29 मई का लालकुआं के मोटाहल्दू गांव का है जिसमें कमलकांत पाठक द्वारा प्रशासन की बिना अनुमति के एक पार्टी का आयोजन किया गया। पार्टी में शामिल लोगों द्वारा मास्क का प्रयोग भी नहीं किया गया था और कमल कांत पाठक और उनके पुत्र राहुल पाठक द्वारा अपने लाइसेंसी हथियारों बंदूक व रिवाल्वर से अलग-अलग हर्ष फायरिंग की गयी।

समारोह का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम, आईपीसी की धारा 269, 270 व आपदा प्रबंधन और महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही दोनों शस्त्रों को भी जब्त कर उनके लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लायी जा रही है।

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