डीएम का ऐलान- रात 10 बजे के बाद बजा डीजे तो देखनी पड़ेगी हवालात

अरविंद मलप्पा बंगारी की ओर से बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में दिए गए दिशानिर्देशों की जानकारी दी गई।

Update: 2023-02-13 11:39 GMT

मुजफ्फरनगर। माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं अन्य बोर्डो की इंटरमीडिएट एवं हाई स्कूल की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने शादी विवाह समारोह में बजने वाले कानफोडू डीजे को लेकर चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि यदि रात 10ः00 बजे के बाद डीजे बजाया गया तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी ने इसके लिए डायल 112 पर शिकायत करने का भी लोगों से अनुरोध किया है। सोमवार को अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई बारात घर एवं डीजे संचालकों की बैठक में जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी की ओर से बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में दिए गए दिशानिर्देशों की जानकारी दी गई।


अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि दिनांक 16 फरवरी 2023 से जनपद में बोर्ड परीक्षा आरम्भ हो रही है ओर इसी समय शादी समारोह का सीजन चल रहा है जिसमें प्रायः देखने मे आया है कि डीजे संचालको द्वारा देर रात्रि तक तेज आवाज में डीजे, लाउडस्पीकर चलाकर अनावश्यक रुप से ध्वनि प्रदूषण किया जाता है जो कि अत्यन्त ही गम्भीर एवं संवेदनशील प्रकरण है। बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत शासन ऐसे आयोजन के विरुद्व सख्त है एवं तत्काल कानूनी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। उन्होनें बताया कि इस प्रतिबन्ध के सम्बन्ध मे समस्त उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारियों को नियमों का पालन कराये जाने का निर्देश दिये गये है। उन्होनें कहा कि तहसील क्षेत्र में उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी तथा शहरी क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट रात्रि भ्रमण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगें।


उन्होनें बताया कि सभी थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि सभी डीजे संचालकों, बैंडदृबाजा एव आतिशबाजी कर्ता को लिस्ट बनाकर सूचित करें कि रात्रि 10 बजे के बाद यदि उनके द्वारा डीजे संचालन या किसी भी प्रकार का शोरगुल किया गया तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित कानून के तहत उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जायेगी और इसके साथ ही यंत्र को भी जब्त कर लिया जाएगा। इसी तरह मैरिज हॉल संचालकों को भी सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करें अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होनें इस प्रतिबन्ध के संबंध में सभी बैंड बाजे एवं आतिशबाजी करने वालों को भी चेताया कि यदि 10 बजे के बाद किसी भी बैंड बाजे या आतिशबाजी करते पाये गये तो उनके विरुद्व कानूनी कार्यवाही के साथ-साथ लाईसेंस भी निरस्त किये जायेंगें। उक्त बैठक में सचिव, एमडीए आदित्य प्रजापति, नगर मजिस्ट्रेट श्री अनुप कुमार तथा समस्त मैरिज हॉल/बैंकट हॉल/बारात घर के संचालक उपस्थित रहें।

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