कोर्ट की परमिशन से राज्यसभा पहुंचे संजय सिंह को धनखड़ ने शपथ से रोका

राज्यसभा के सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति देने से सभापति ने संजय सिंह को इनकार कर दिया है।

Update: 2024-02-05 07:30 GMT

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कोर्ट की परमिशन लेकर राज्यसभा में पहुंचे। परंतु राज्यसभा के सभापति ने संजय सिंह को सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।   

सोमवार को राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से खास अनुमति लेने के बाद राज्यसभा में पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जोर का झटका दिया है। राज्यसभा के सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति देने से सभापति ने संजय सिंह को इनकार कर दिया है।

सभापति का कहना है कि यह मामला फिलहाल राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति के पास है। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा में जाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से खास अनुमति ली थी। संजय सिंह फिलहाल राजधानी दिल्ली में होना बताए जा रहे कथित शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को जेल से बाहर जाकर बतौर सांसद शपथ लेने की अनुमति दी थी। इसके बाद आज संजय सिंह संसद की शपथ लेने से लेने वाले थे। लेकिन सभापति ने शपथ की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

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