सदन में विधेयक पास- पेपर लीक पर इतनी सजा एवं एक करोड़ का जुर्माना

बुधवार को बिहार विधानसभा के भीतर एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया है।

Update: 2024-07-24 10:04 GMT

पटना। पेपर लीक होने के मामले को लेकर देश भर में मचे घमासान के बीच बिहार विधानसभा के भीतर पास किए गए विधेयक में पेपर लीक के आरोपी को 10 साल की सजा तथा एक करोड रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस दौरान विपक्ष के विधायक सदन से वॉक आउट करते हुए बाहर चले गए।

बुधवार को बिहार विधानसभा के भीतर एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही इस विधेयक को राज्य के भीतर लागू कर दिया जाएगा।

विधानसभा के भीतर पास किए गए एंटी पेपर लीक विधेयक के मुताबिक पेपर लीक को सीरियस क्राईम मानते हुए इस मामले में गैर जमानती धाराएं लगाई जाएंगी। नए एंटी पेपर लीक कानून में 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा के अलावा 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया है।

विधेयक में साफ तौर पर कहा गया है कि यह नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं पर लागू होंगे। इसके अलावा जो भी संस्था पेपर लीक होने के मामले में शामिल मिलेगी, उसे 4 साल के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा।

बुधवार को सदन में विपक्ष के हंगामे को देखते हुए स्पीकर की ओर से सदन की कार्यवाही को बृहस्पतिवार की 11:00 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

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