इलाहाबाद। हाईकोर्ट से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को जोर का झटका लगा है। अदालत ने पूर्व मंत्री के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला की जमानत खारिज कर दी है।
शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की जमानत को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने जमानत खारिज करने का यह आदेश जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि सामाजिक कार्यकर्ता वकार अली खान की ओर से रामपुरी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम पर नगर पालिका की सरकारी सफाई मशीन को हड़पने का आरोप लगाया था। शिकायत के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने जौहर विश्वविद्यालय परिसर से ही सफाई मशीन के पार्ट्स वर्ष 2022 के सितंबर महीने में बरामद किए थे। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम की जमानत को खारिज कर दिया था। पिता पुत्र ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत देने की गुहार लगाई थी।