आजम खान को राहत, हाईकोर्ट ने हमसफर रिजॉर्ट के ध्वस्तीकरण पर लगाई रोक
रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 27 अगस्त 2020 को जारी ध्वस्तीकरण नोटिस को डा. तंजीम फातिमा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी।
प्रयागराज । सपा के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की पत्नी डा. तंजीम फातिमा के नाम से रामपुर में बने हमसफर रिजॉर्ट के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याची को दो सप्ताह के भीतर ही ध्वस्तीकरण आदेश के विरुद्ध विभागीय अपील दायर करने और संबंधित प्राधिकारी को चार सप्ताह में अपील का निस्तारण करने का आदेश दिया है। इस दौरान ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट ने रामपुर विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण निर्णय को गलत ठहराया है।
रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 27 अगस्त 2020 को जारी ध्वस्तीकरण नोटिस को डा. तंजीम फातिमा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। याचिका पर न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने सुनवाई की। रामपुर विकास प्राधिकरण और प्रदेश सरकार के अधिवक्ताओं ने याचिका का विरोध जताते हुए कहा कि याची के पास अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के अनुसार ध्वस्तीकरण आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने का मौका है।
मगर ऐसा न करके उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। यह याचिका पोषणीय नहीं है। इसके विरोध में तंजीम फातिमा के वकील सफदर अली काजमी का कहना था कि दो सप्ताह के अंदर अपील दाखिल कर दी जाएगी। तब तक ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर रोक लगे और एक निश्चित अवधि के भीतर अपील के निस्तारण का आदेश दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि याची के पास अपील दाखिल करने का विकल्प मौजूद है।
इसलिए वह हमारे आदेश की प्रति के साथ दो हफ़्तों में अपील दाखिल करें और संबंधित प्राधिकारी अपील का निस्तारण गुणदोष के आधार पर चार सप्ताह में कर दें। इस दौरान अगले छह सप्ताह या अपील के निस्तारण तक जो पहले हो ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि याची अपील दाखिल नहीं करती हैं तो इस आदेश का लाभ उनको नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद आज़म खान के घर से महज तीन किलोमीटर दूरी पर स्थित आलिशान रिज़ॉर्ट का लोकार्पण पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव ने किया था।