मानहानि मामले में अदालत पहुंचे राहुल को मिली जमानत- विपक्ष के चेहरे उतरे
अदालत में होने वाली पेशी के लिए राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा बीच में छोड़कर कार में सवार होकर पहुंचे थे।
सुल्तानपुर। एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 5 साल पहले की गई टिप्पणी के मामले में दर्ज हुए मानहानि के मुकदमे में जमानत दे दी गई है। अदालत से दी गई जमानत के बाद राहुल गांधी ने 25-25 हजार रुपए के दो बांड भरे हैं। राहुल गांधी को मिली जमानत के बाद विपक्षियों के चेहरे उतर गए हैं।
उत्तर प्रदेश में फिलहाल भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए अदालत से उस समय बड़ी राहत हासिल हुई है, जब कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को मानहानि मामले में जमानत दे दी गई है। अदालत से जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी ने 25-25 हजार रुपए के दो बांड भरे हैं।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला वर्ष 2018 के दौरान उस समय सुल्तानपुर में दर्ज हुआ था जब कर्नाटक इलेक्शन के दौरान राहुल गांधी ने गुजरात में कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है उस पार्टी का अध्यक्ष हत्या का आरोपी है।
राहुल गांधी के इस बयान के बाद सुल्तानपुर के रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 की 4 अगस्त को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
मंगलवार को एमपी एमएलए अदालत में होने वाली पेशी के लिए राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा बीच में छोड़कर अमेठी से कार में सवार होकर सुलतानपुर पहुंचे थे।