पटाखा बैन पर सियासत तेज- बीजेपी सांसद को सुननी पड़ी खरी खरी

सुप्रीम कोर्ट में प्रतिबंध के इस मामले को लेकर पहुंचे BJP के सांसद को अदालत की खरी खरी सुनने को मजबूर होना पड़ा है।

Update: 2023-09-13 12:07 GMT

नई दिल्ली। दीपावली के त्योहार पर पटाखों पर लगाये गये प्रतिबंध को लेकर राजधानी में सियासत तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में प्रतिबंध के इस मामले को लेकर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के सांसद को अदालत की खरी खरी सुनने को मजबूर होना पड़ा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने ना सिर्फ भाजपा के सांसद की याचिका को खारिज करते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, बल्कि बीजेपी सांसद को खरी-खरी सुनाते हुए कई नसीहत भी दे डाली।

बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने राज्य की अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से राजधानी में दीपावली के मौके पर आतिशबाजी पर लगाए गये प्रतिबंध को राजनीति के लपेटे में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए अदालत की चौखट पर पहुंच गए। बुधवार को देश की सबसे बड़ी अदालत ने पटाखे पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग को लेकर अदालत में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी की याचिका को ना केवल खारिज किया बल्कि सांसद को कई नसीहत भी दे डाली। अदालत ने बीजेपी सांसद से कहा है कि जहां कहीं पर भी पटाखे पर प्रतिबंध नहीं है आप वहां जाकर मनचाहे पटाखे फोड़ सकते हैं।


दरअसल दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दीपावली के मौके पर बढ़ने वाले प्रदूषण का हवाला देते हुए एक बार फिर से पिछले सालों की तरह राजधानी में पटाखों के उत्पादन, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। मनोज तिवारी के वकील ने बुधवार को जस्टिस एसएस बोपन्ना एवं एम एम सुंदरेश की पीठ के सामने दलील देते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने सभी तरह के पटाखे पर रोक लगा दी है। जबकि अदालत ने ग्रीन पटाखे को फोड़ने की इजाजत दी थी।

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