पंचायत चुनाव- सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार- UP सरकार को राहत

पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची को लेकर चल रही रस्साकशी के बीच यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

Update: 2021-03-26 07:06 GMT

नई दिल्ली। पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची को लेकर चल रही रस्साकशी के बीच यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। एससी ने याचिकाकर्ताओं को कहा है कि वे इस मामले में हाईकोर्ट जा सकते हैं।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जारी आरक्षण सूची को लेकर रस्साकशी जारी है। यूपी सरकार ने पूर्व में 1995 के आरक्षण के आधार पर आरक्षण की सूची जारी की थी। सूची जारी होने के बाद इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने इस मामले में उक्त आरक्षण सूची को निरस्त करते हुए वर्ष 2015 के आधार पर आरक्षण सूची जारी करते हुए 2 मई तक पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिये थे। इसके बाद सरकार द्वारा 2015 के आधार पर आरक्षण सूची जारी कर दी गई थी। लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।


इस याचिका में 1995 की आरक्षण सूची के आधार पर चुनाव कराने की मांग की गई थी। वहीं कहा गया था कि हाईकोर्ट में उनके पक्ष को नहीं सुना गया है। इस मामले में SC ने 26 मार्च की तिथि घोषित की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उक्त दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। SC ने याचिकाकर्ताओं को कहा है कि वे इस मामले में हाईकोर्ट जा सकते हैं। यहां तक कि यूपी सरकार के वकील को जिरह तक करने का मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 5 मिनट सुनवाई करते हुए याचिकाओं पर सुनवाई करने से मना कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं।





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