केंद्रीय गृह राज्यमंत्री पुत्र की जमानत का विरोध- सुप्रीम कोर्ट पहुंचे परिजन
सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिलने का विरोध किया है।
नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में मारे गए किसानों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिलने का विरोध किया है। जिसके चलते लखीमपुर कांड में मारे गए किसानों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में मंत्री पुत्र की जमानत के खिलाफ अपनी याचिका दाखिल की है।
सोमवार को लखीमपुर कांड में मारे गए किसानों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में मृतक किसानों के परिजनों ने लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू को हाईकोर्ट की ओर से जमानत दिए जाने का विरोध किया है। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में पिछले वर्ष की 3 अक्टूबर दिन रविवार को हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू को प्रयागराज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पिछले दिनों ही जमानत दे दी थी। अदालत के इस फैसले के बाद ही मृतक किसानों के परिजनों ने हाईकोर्ट की ओर से दिए गए जमानत के फैसले का विरोध किया था और अदालत के इस आदेश को चुनौती देने की बात कही थी। उल्लेखनीय है कि बीते साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर में तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर भाजपा नेताओं के काफिले की एक कार चढ़ गई थी। इस कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का नाम सामने आया था। कई दिनों बाद आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई थी और फिर उसे जेल भेजा गया था।