लोकसभा चुनाव 2024- यूपी में आचार संहिता उल्लंघन के 154 मामले दर्ज
सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है।
लखनऊ। लोकसभा चुनाव- 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए हैं। बिना अनुमति के सभा करने व भाषण देने, मतदाताओं को नगदी बांटने, वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग एवं अन्य मामलों को लेकर कुल 154 एफआईआर दर्ज की गई है।
सोमवार को प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने में अब तक सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से कुल 1,90,97,706 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी। इसमें सार्वजनिक स्थानों से 1,17,65,730 तथा निजी स्थानों से 73,31,976 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों से वालराइटिंग के 13,59,248, पोस्टर के 52,71,414, बैनर के 32,70,907 एवं अन्य 18,64,161 मामलों में कार्यवाही की गयी।
उन्होंने बताया है कि इसी प्रकार निजी स्थानों में से वालराइटिंग के 10,63,123, पोस्टर के 34,00,221, बैनर के 18,70,977 एवं अन्य 9,97,655 मामलों में कार्यवाही की गयी। इसी प्रकार अब तक वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग के 1282 मामलों में तथा लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के 2195 मामलों में कार्यवाही की गयी।
उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश में बिना अनुमति के सभा व भाषण करने, मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी बांटने, वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग एवं अन्य मामलों में 154 एफआईआर दर्ज, 09 एनसीआर सहित कुल 163 प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज की गयी है।