तोड़ा जाएगा जौहर विश्वविद्यालय का द्वार-आजम खान को लगा झटका

जिला न्यायाधीश की कोर्ट से समाजवादी पार्टी के सांसद एवं पूर्व मंत्री आजम खान को करारा झटका लगा है

Update: 2021-08-02 13:24 GMT

रामपुर। जिला न्यायाधीश की कोर्ट से समाजवादी पार्टी के सांसद एवं पूर्व मंत्री आजम खान को करारा झटका लगा है। जनपद न्यायाधीश ने जौहर विश्वविद्यालय का गेट तोड़े जाने के एसडीएम कोर्ट के आदेशों को बहाल रखते हुए यूनिवर्सिटी की ओर से दाखिल की गई अपीलों को खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट की ओर से जुर्माने की राशि को लेकर थोड़ी राहत जरूर दी गई है। जुर्माने की राशि सवा तीन करोड़ रुपए से घटाकर एक करोड़ 63 लाख रुपये कर दी गई है।

सोमवार को जिला जज के न्यायालय में जौहर विश्वविद्यालय के मुख्य गेट को तोड़े जाने के मामले में जनपद न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव की ओर से दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया गया। जनपद न्यायाधीश ने एसडीएम द्वारा पूर्व में दिए गए आदेशों को बहाल रखा गया है। अर्थात जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़े जाने का आदेश अभी जस का तस है। न्यायालय की ओर से यूनिवर्सिटी की तरफ से दाखिल की गई अपीलों को खारिज कर दिया गया है। न्यायालय ने इसके अलावा सवा तीन करोड़ रुपए के जुर्माने के आदेश पर यूनिवर्सिटी को राहत जरूर दे दी है। अब सवा तीन करोड़ रुपए के स्थान पर एक करोड़ 63 लाख रुपए का जुर्माना देने के आदेश यूनिवर्सिटी को दिए गए है।

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