सजा पाए विक्रम सैनी को मिली जमानत-लड़ा सकेंगे पत्नी को चुनाव
खतौली विधान सभा सीट की सदस्यता से वंचित किए गए बीजेपी नेता विक्रम सैनी की याचिका हाईकोर्ट द्वारा स्वीकार कर ली गई है।
प्रयागराज। जनपद मुजफ्फरनगर की खतौली विधान सभा सीट की सदस्यता से वंचित किए गए बीजेपी नेता विक्रम सैनी की याचिका हाईकोर्ट द्वारा स्वीकार कर ली गई है। उच्च न्यायालय ने विक्रम सैनी को रेगुलर जमानत देने का भी फैसला सुनाया है। सजा के खिलाफ दाखिल की गई विक्रम सैनी की अर्जी पर अब 21 नवंबर को सुनवाई की जाएगी।
शुक्रवार को जनपद मुजफ्फरनगर की जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव कवाल में वर्ष 2013 के दौरान हुए दंगे के सिलसिले में 2 साल की सजा पाए बीजेपी नेता विक्रम सैनी की याचिका को हाईकोर्ट द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता की याचिका को स्वीकार करने के साथ-साथ विक्रम सैनी को रेगुलर जमानत दे दी है। 21 नवंबर की तारीख निर्धारित करते हुए हाईकोर्ट में अगली सुनवाई करने को कहा है।
विक्रम सैनी की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर पिछले दिनों सुनवाई टल गई थी। जिसके चलते अदालत की ओर से 2 साल की सजा पाए विक्रम सैनी को आज 18 नवंबर की तिथि सुनवाई करने के लिए दी गई थी। एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट में मिली 2 साल की सजा के खिलाफ विक्रम सैनी द्वारा हाई कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई है। विक्रम सैनी की याचिका की सुनवाई जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच द्वारा की जा रही है। उल्लेखनीय है कि मुजफ्फरनगर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 11 अक्टूबर को सुनाएं अपने फैसले में खतौली विधानसभा सीट के तत्कालीन एमएलए विक्रम सैनी को दोषी करार देते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद 4 नवंबर को विक्रम सैनी की विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था।