चुनाव में जीत को चुनौती- शरद कुमार के विधायक पोते को समन जारी
भाजपा पर नेता की याचिका पर अब सभी उम्मीदवारों को समन जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 27 मार्च की तिथि मुकर्रर की है।;
मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने भारतीय जनता पार्टी के नेता की ओर से विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर शरद पवार के विधायक पोते के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर अदालत ने अब विधायक को समन जारी किया है।
भारतीय जनता पार्टी के नेता राम शिंदे की ओर से वर्ष 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान करजात- जामखेड सीट से शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार को मिली जीत को चुनौती दी है।
बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में आरोप लगाया गया है कि राम शिंदे ने अपनी कंपनी के कर्मचारियों के माध्यम से मतदाताओं को पैसे बांटे और वोटरों को रिश्वत दी। भाजपा नेता ने दावा किया है कि इलेक्शन के दौरान इसका एक वीडियो भी सामने आया था। इसके बाद विधायक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी।
बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि इलेक्शन के दौरान जानबूझकर राम शिंदे नाम के कई उम्मीदवार खड़े किए गए थे, जिससे मतदाता भ्रमित होकर उनके पक्ष में वोट नहीं दे सके। इसमें रामनारायण शिंदे और राम प्रभु शिंदे का नाम शामिल है। अदालत ने भाजपा पर नेता की याचिका पर अब सभी उम्मीदवारों को समन जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 27 मार्च की तिथि मुकर्रर की है।