हिरासत में लेने पर रोक- SC ने एंकर को दिया राहत की सांस का मौका

अपने खिलाफ दायर कई FIR में पुलिस की गिरफ्तारी से बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अदालत में अर्जी दायर की।

Update: 2022-07-08 08:27 GMT

नई दिल्ली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी के बयान को गलत तरीके से प्रसारित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से टीवी एंकर रोहित रंजन को राहत की सांस लेने का मौका दे दिया गया है। छत्तीसगढ पुलिस की गिरफ्त से बचने को भूमिगत हुएरोहित रंजन ने अपने खिलाफ दायर कई एफआइआर में पुलिस की गिरफ्तारी से बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अदालत में अर्जी दायर की थी।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से सांसद राहुल गांधी के बयान को गलत संदर्भ में प्रसारित करने के मामले में ज़ी टीवी के एंकर रोहित रंजन को अंतरिम राहत दे दी गई है। टीवी एंकर रोहित रंजन ने अपने खिलाफ छत्तीसगढ़ समेत कई अन्य स्थानों पर दायर कई एफआईआर के माध्यम से होने वाली गिरफ्तारी से बचाव के लिए उच्चतम न्यायालय में अर्जी दायर की थी। शुक्रवार को अदालत ने टीवी एंकर को अंतरिम राहत देते हुए अपने फैसले में आदेश दिया है कि डॉक्टर्ड वीडियो के मामले में रोहित रंजन को अगले आदेश तक हिरासत में नहीं लिया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि इसी महीने की 1 जुलाई को टीवी चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम में सांसद राहुल गांधी के केरल में अपने दफ्तर में हुई तोड़फोड़ पर दिए गए बयान को उदयपुर से जोड़कर प्रसारित किया गया था। मामला उजागर होने के बाद कांग्रेस की ओर से इस मामले को लेकर कड़ी आपत्ति जताई गई थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से टीवी एंकर रोहित रंजन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और पिछले दिनों टीवी एंकर को गिरफ्तार करने के लिए उसके गाजियाबाद स्थित आवास पर पहुंची थी।

लेकिन वहां पर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुलिस के चली लंबी जद्दोजहद के चलते रायपुर पुलिस को एंकर की गिरफ्तारी किए बगैर वापस लौटना पड़ गया था।

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