लापरवाही पर गिरी SSP की गाज, इंस्पेक्टर एवं दरोगा किए सस्पेंड

गैंगरेप के मामले में लापरवाही बरतने के सिलसिले के चलते एसएसपी द्वारा यह कार्रवाई की गई है।

Update: 2022-06-17 13:17 GMT

गाजियाबाद। एडीजी राजीव सब्बरवाल द्वारा गैंगरेप के मामले में कराई गई जांच में दोषी पाए गए कविनगर इंस्पेक्टर एवं एक दरोगा को एसएसपी द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। गैंगरेप के मामले में लापरवाही बरतने के सिलसिले के चलते एसएसपी द्वारा यह कार्रवाई की गई है।

दरअसल गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिक लड़की अपनी छोटी बहन को स्कूल से वापस घर लेकर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में कार सवार तीन युवकों ने लड़की का अपहरण करते हुए उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। 19 मई को हुई घटना में छोटी बच्ची तो स्कूल से लौट आई थी, लेकिन जब बड़ी बेटी को परिजनों की ओर से फोन किया गया तो वह रिसीव नहीं हुआ। जिसके चलते लड़की की तलाश शुरू हुई। पीड़िता लड़की जब देर शाम को अपने घर भयभीत हालत में पहुंची तो उसके कपड़े फटे हुए थे। परिजनों द्वारा पूछे जाने पर उसने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी।

हालांकि पीड़िता ने 5 दिनों बाद परिजनों को आपबीती बताई और बताया कि तीन युवक उसे मारुती आल्टो कार में अगवा करके ले गए और उसके साथ रेप किया। आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बनाया। इसके बाद परिवार के लोगों ने कविनगर थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। 28 मई को दर्ज हुई रिपोर्ट में मुकुल, सुमित और तस्सी के खिलाफ अपहरण नाबालिग के साथ रेप तथा एससी एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

परिजनों ने मोबाइल में घटना का वीडियो बनाए जाने की बात कहते हुए उसे डिलीट कराने की पुलिस से गुहार लगाई। लेकिन पुलिस बनाई गई वीडियो को बरामद करने के अलावा हीला हवाली दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। यह मामला जब एडीजी सब्बरवाल के पास तक पहुंचा तो उन्होंने हापुड़ सीओ के माध्यम से मामले की जांच कराई, जिसमें इंस्पेक्टर कवि नगर आनंद प्रकाश मिश्रा और दरोगा इच्छा राम को दोषी पाया गया। एडीजी द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद अब एसएससी मुनिराज जी द्वारा इंस्पेक्टर एवं दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है।

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