मां, बाप और भाई का कत्ल करने वाले जघन्य अपराधी को नहीं मिलेगी बेल

आरोपी पर अपने माता, पिता और भाई की हत्या का आरोप है। वह हत्या करने के बाद दो दिनों तक एटीएम से पैसा निकालकर घूमता रहा।;

Update: 2020-10-31 14:32 GMT
मां, बाप और भाई का कत्ल करने वाले जघन्य अपराधी को नहीं मिलेगी बेल
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जबलपुर। मध्यप्रदेश के सागर जिले के मकरोनिया निवासी एक नाबालिग की आज राज्य उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी पर अपने माता, पिता और भाई की हत्या का आरोप है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय द्विवेदी ने आरोपी सागर के मकरोनिया निवासी आरोपी की ओर से दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसने जघन्य अपराध किया है। वह हत्या करने के बाद दो दिनों तक एटीएम से पैसा निकालकर घूमता रहा।

अभियोजन के अनुसार सत्रह वर्षीय आरोपी ने इसी वर्ष 28 जनवरी को मकरोनिया में पैसों नहीं देने पर मां की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इसके बाद उसने घर में रखी बंदूक से पिता और गला दबाकर भाई की हत्या भी की। इस अपराध के बाद आरोपी घर में ताला लगा कर चला गया और दो दिनों तक घूमता रहा। मकान में से बदबू आने पर लोगों की सक्रियता के चलते पुलिस मौके पर पहुंची और फिर इस अपराध का पता चला।

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