खुशी-खुशी एक रुपये का जुर्माना भरूंगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए पूरा सम्मान: प्रशांत भूषण

योगेंद्र यादव ने कहा कि स्वराज अभियान की तरफ से देश के NGO और एक्टिविस्ट से नेशनल फंड में एक रुपया देने की अपील की जाएगी ।

Update: 2020-08-31 13:22 GMT

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर एक रुपये का जुर्माना लगाया है। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रशांत भूषण ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान रहा हूं लेकिन अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करते हुए चुनौती जरूर दूंगा। प्रशांत भूषण ने कहा मुझे मामले में दोषी करार देने और सजा देने वाले कोर्ट के दोनों फैसलों को चुनौती दूंगा, यह मेरा कानूनी अधिकार है।

प्रेस वार्ता में प्रशांत भूषण ने कहा कि हर भारतीय नागरिक मजबूत न्यायपालिका चाहता है, न्यायपालिका कमजोर हो तो देश और लोकतंत्र कमजोर होता है। मैं देश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे समर्थन में अभियान चलाया। प्रशांत भूषण ने आगे कहा कि मैंने पहले ही कहा था मुझे जो भी सजा मिलेगी मैं उसे स्वीकार करूंगा, मुझे जेल जाने से दिक्कत नहीं है। प्रशांत भूषण ने कहा कि मैं खुशी-खुशी जुर्माना भी देने के लिए तैयार हूं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह जुर्माना भरूंगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मै पालन करूंगा। वकील प्रशांत भूषण ने प्रेस वार्ता में कहा कि मेरे हृदय में सुप्रीम कोर्ट के लिए पूरा सम्मान है।

प्रशांत भूषण ने कहा कि मेरे ट्वीट्स का मकसद सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करना नहीं था, यह मुद्दा मेरे या सुप्रीम कोर्ट और किसी जज के खिलाफ नहीं था। प्रशांत भूषण ने कहा कि इस मामले के कारण एक बार फिर लोगों का ध्यान फ्रीडम ऑफ स्पीच की ओर गया है, इस मामले में ये ऐतिहासिक साबित हुआ। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सत्य की जीत होगी। प्रेस वार्ता में योगेंद्र यादव ने कहा कि स्वराज अभियान की तरफ से देश के NGO और एक्टिविस्ट से नेशनल फंड में एक रुपया देने की अपील की जाएगी, ताकि लोगों को लीगल हेल्प दी जा सके।


आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर प्रशांत भूषण एक रुपया जुर्माना जमा नहीं कराते हैं तो उनको तीन महीने की जेल हो सकती है और तीन साल तक प्रैक्टिस करने पर पाबंदी लगाई जा सकती है। आदेश के अनुसार, वकील प्रशांत भूषण को जुर्माने का एक रुपया 15 सितंबर तक जमा करना होगा।

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