आरोपी पर 10 हजार का जुर्माना कर सुनाया 7 साल का कारावास

न्यायालय द्वारा आरोपी विपिन को सात वर्ष की सजा सुनाते हुए उसके ऊपर दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।

Update: 2021-01-12 13:42 GMT

मुजफ्फरनगर। वर्ष 2010 की 26 फरवरी को थाना चरथावल के मुजफ्फरनगर मार्ग पर मिल में गन्ना डालने जा रहे किसान उदयवीर के नौकर कृष्णपाल को बांधकर खेत मे डालने के बाद आधा दर्जन युवकों द्वारा की गई ट्रैक्टर लूट के मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी विपिन को सात वर्ष की सजा सुनाते हुए उसके ऊपर दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश षष्टम निशांत देव की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी प्रदीप शर्मा ने आरोपी को सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार गत 2010 की 26 फरवरी को थाना चरथावल इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ना लादकर शुगर मिल में डालने जा रहे किसान उदयवीर के नौकर कृष्णपाल को अज्ञात बदमाशों ने हथियारों से आतंकित कर उसे बांधकर खेत में डाल दिया था और ट्रॉली से ट्रैक्टर लूट कर फरार हो गए थे। पीडित के अनुसार बाइक पर पहले दो युवकों ने आकर ट्रैक्टर रुकवा लिया। उसके बाद खेत में से निकलकर चार बदमाश और आ गये। सभी बदमाशों ने कृष्णपाल को बंधक बनाने के बाद ट्रॉली को अलग निकालकर ट्रैक्टर लूट लिया। नौकर की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो जांच में मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र के मौहल्ला रामपुरी निवासी विपिन का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर लूट का ट्रैक्टर बरामद किया और मामला धारा 392 व 412 आई पी सी के तहत कोर्ट में भेजा। 



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