मुनीम से लूट के आरोपी को सुनाई 7 वर्ष की सजा, दो हजार का जुर्माना

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रशांत कुमार ने वर्ष 2013 की 23 मई को भोपा रोड पर स्थित बिंदल पेपर मिल के पास स्कूटर सवार मुनीम विक्रम से हुई

Update: 2021-01-12 12:41 GMT

मुजफ्फरनगर। भोपा रोड पर वर्ष 2013 में हुई मुनीम से लूट के मामले में आरोपी राजकुमार उर्फ राजू पंजाबी को न्यायालय ने 7 वर्ष की सजा सुनाते हुए उसके ऊपर 2000 रूपये का जुर्माना भी किया है।  

मंगलवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रशांत कुमार ने वर्ष 2013 की 23 मई को भोपा रोड पर स्थित बिंदल पेपर मिल के पास स्कूटर सवार मुनीम विक्रम से हुई लूट के मामले में आरोपी राजकुमार उर्फ राजू पंजाबी को दोषी ठहराते हुए उसे 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और उसके ऊपर 2000 रूपये का जुर्माना भी किया है। अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी राम अवतार सिंह ने इस मामले में जोरदार पैरवी की। अभियोजन के मुताबिक वर्ष 2013 की 23 मई को शहर के भोपा रोड पर बिंदल पेपर मिल के पास स्कूटर पर सवार होकर जा रहे मुनीम विक्रम को अज्ञात बदमाशों ने हथियारों से आतंकित कर उससे हजारों रुपए लूट लिए थे।


पीडित मुनीम विक्रम ने अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध थाना नई मंडी कोतवाली पर तहरीर देते हुए मामला दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले की जांच पड़ताल में लगी नई मंडी पुलिस के सामने इस मामले में कुख्यात राजकुमार उर्फ राजू पंजाबी का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस ने रिमांड पर लेकर राजू पंजाबी से 8500 रूपये की रकम बरामद की थी, जो उसने मुनीम से लूटी थी।

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