राधा रानी हत्याकांड-पुत्रवधू व उसके प्रेमी को उम्र कैद-एक एक लाख का जुर्माना

दोषियों के ऊपर न्यायालय की ओर से एक-एक लाख रूपये का जुर्माना करते हुए दोनों को अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

Update: 2021-09-13 14:05 GMT

मुजफ्फरनगर। पारिवारिक विवाद को लेकर वर्ष 2017 की 11 नवंबर को थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के एटूजेड कॉलोनी में राधा रानी की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में मृतक सास की पुत्रवधू और उसके प्रेमी को न्यायालय की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोषियों के ऊपर न्यायालय की ओर से एक-एक लाख रूपये का जुर्माना करते हुए दोनों को अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। कोर्ट ने सबूत के अभाव में चार आरोपियों को बरी कर दिया है।

सोमवार को जिला न्यायालय में एडीजी प्रथम की कोर्ट में वर्ष 2017 की 11 नवंबर को थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की एटू जेड कॉलोनी में पारिवारिक विवाद में राधारानी की गोली मारकर हत्या करने के मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की ओर से न्यायालय के सम्मुख अपनी-अपनी दलीलें पेश की गई। एडीजे प्रथम जयसिंह पुंडीर की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एडीजीसी प्रशांत त्यागी और एडीजीसी ललित कुमार व मनोज कुमार की ओर से जोरदार पैरवी करते हुए न्यायालय के सामने कुल 9 गवाह पेश किए गए। विद्वान न्यायाधीश ने गुण दोष के आधार पर मृतक राधा रानी की पुत्रवधू भावना पुत्री मदनलाल निवासी गांधीनगर थाना नई मंडी मुजफ्फरनगर और उसके प्रेमी थाना सिखेड़ा क्षेत्र के गांव भटौड़ा निवासी मोहित पुत्र अंग्रेज को दोषी करार दिया। न्यायालय की ओर से मृतक राधा रानी की पुत्रवधू और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। विद्वान न्यायाधीश ने दोनों दोषियों को अर्थदंड से भी दंडित करते हुए दोनों के ऊपर एक-एक लाख रूपये का जुर्माना भी किया। उल्लेखनीय है कि नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की पॉश कालोनी एटूजेड निवासी 54 वर्षीया राधारानी पत्नी स्वर्गीय ओमकुमार सिंघल की गत 2017 की 11 नवंबर की शाम बाइक सवारों ने उस समय गोली मार कर हत्या कर दी थी।

जब कि राधा रानी रोजाना की भांति स्कूटी पर सवार होकर अवध विहार से दूध लेकर वापिस घर लौट रही थी। घटना के संबंध में मृतका के बेटे आशीष सिंघल ने शहर के मौहल्ला गांधीनगर निवासी अपनी पत्नी भावना, ससुर और साले के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। हत्याकांड के खुलासे के लिए एसएसपी ने क्राइम ब्रांच और नईमंडी पुलिस को लगाया था। पुलिस ने राधारानी की पुत्रवधू भावना के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लिया, तो पता चला कि भावना का प्रेस प्रसंग मोहित पुत्र अंग्रेज निवासी भटौडा के साथ चल रहा है। पुलिस ने भावना और मोहित की मां राकेश को हिरासत में ले लिया।

पूछताछ में भावना ने बताया कि उसकी शादी सात वर्ष पहले आशीष सिंघल से हुई थी। तीन वर्ष से उसकी आशीष के साथ अनबन चल रही थी, अब वह उससे तलाक लेना चाहती है, जो कोर्ट में लंबित है। मगर उसकी सास राधारानी उसका तथा आशीष के तलाक का फैसला नहीं होने दे रही थी। 

इसी दौरान उसकी मोहित से मुलाकात हो गई और उसने झगड़े को निपटाने व उससे शादी करने की बात रखी थी, जिस पर उसने हां कर दी थी। भावना ने 11 नवंबर को मोहित, मोहित के पिता अंग्रेज व उसकी माता राकेश तथा उसके दोस्त मनीष पुत्र मनोज निवासी जड़ौदा के साथ राधा रानी की हत्या की योजना बनाई। मोहित और मनीष ने उसी शाम मौका देखकर राधा रानी की गोली मार कर हत्या कर दी। न्यायालय ने इस मामले में नामजद कराये गये चार आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।

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