वकील समीर सैफी हत्याकांडः हत्यारोपियों की जमानत याचिका रद्द

वकील समीर सैफी हत्याकांड के दो आरोपियों ने जनपद न्यायाधीश की अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी।;

Update: 2020-12-23 13:31 GMT

मुजफ्फरनगर। वकील समीर सैफी हत्याकांड के दो आरोपियों ने जनपद न्यायाधीश की अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। जिला जज ने सुनवाई के बाद दोनों की जमानत याचिकाओं को रद्द कर दिया है।  

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जानकारी के अनुसार विगत 15 अक्टूबर 2019 को शहर कोतवाली क्षेत्र के मौहल्ला लद्दावाला निवासी वकील समीर सैफी की कार में हत्या कर दी गई थी। हत्यारोपियों ने हत्या करने के बाद शव को सीकरी के जंगल में दबा दिया था। इस मामले में सोनू उर्फ रिजवान, शालू उर्फ अरबाज, दिनेश व सिंगोली अलवी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी सोनू व शालू ने जिला जज राजीव शर्मा के न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने जमानत का कड़ा विरोध किया। जनपद न्यायाधीश ने याचिका की सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों की जमानत याचिका को रद्द कर दिया है।

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