महिला के साथ अश्लील हरकत-आरोपी सिपाही की जमानत अर्जी रद्द

एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए सरेआम ऐसी हरकत करने वाले आरोपी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए

Update: 2021-09-01 13:58 GMT

मुजफ्फरनगर। थाना सिविल लाइन क्षेत्र से होकर गुजर रही एक महिला के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी पीएसी के जवान की जमानत अर्जी को सीजेएम ने सुनवाई के बाद रद्द कर दिया है। पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए सरेआम ऐसी हरकत करने वाले आरोपी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए।

बुधवार को जिला न्यायालय में सीजेएम मनोज कुमार की अदालत में इसी माह की 26 अगस्त को थाना सिविल लाइन इलाके में सड़क से होकर गुजर रही एक महिला के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी पीएसी के सिपाही राजन कुमार की जमानत अर्जी को सीजेएम ने सुनवाई के बाद रद्द कर दिया है। सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अग्रिश राणा ने पीएसी के सिपाही की जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए सरेआम ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले आरोपी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। इस दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने भी अदालत के सम्मुख अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी पीएसी के सिपाही की जमानत अर्जी रद्द कर दी है।

गौरतलब है कि इसी माह की 26 अगस्त को थाना सिविल लाइन क्षेत्र के एक मोहल्ले से होते हुए पैदल गुजर रही महिला के साथ स्कूटर पर सवार पीएसी के जवान ने अश्लील हरकत की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में थाने पहुंची पीडित महिला ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी पीएसी में सिपाही के पद पर मेरठ में तैनात है। अब जेल में 48 घंटे से अधिक रहने पर आरोपी सिपाही के ऊपर निलंबन की तलवार लटक गई है।



 


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