ईंट मारकर हत्या करने के जुर्म में युवक को उम्रकैद
अदालत ने विवाह समारोह में ईंट मारकर व्यक्ति की हत्या करने के जुर्म में दोषी को गुरुवार को उम्रकैद तथा 20 हजार रुपये जुर्माना सुनाया।
जींद। हरियाणा में जींद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु गर्ग की अदालत ने विवाह समारोह में ईंट मारकर व्यक्ति की हत्या करने के जुर्म में दोषी को गुरुवार को उम्रकैद तथा 20 हजार रुपये जुर्माना सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव अलेवा चहल पत्ती निवासी रमेश ने 17 फरवरी 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके भतीजे सोनू की रात को घुड़चढ़ी करवाई जा रही थी। गांव का ही दीपक महिलाओं के बीच में आकर नाचने लगा। दुल्हे सोनू का चाचा गुलाब सिंह नाच रहे दीपक को महिलाओं के बीच से हटाकर घर ले जाने लगा। गुस्साए दीपक ने ईंट उठाकर गुलाब के सिर पर दे मारी और फरार हो गया।
लहूलुहान हालात में गुलाब को सामान्य अस्पताल में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अलेवा थाना पुलिस ने मृतक के भाई रमेश की शिकायत पर दीपक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
अदालत ने दीपक को उम्रकैद तथा 20 हजार रुपये जुर्माना सुनाया।
वार्ता