ड्रग मामले में तीन को दस-दस साल की कैद, एक-एक लाख रुपये जुर्माना

आज तीन लोगों को दोषी करार देते हुये इन्हें दस-दस वर्ष की कैद तथा एक-एक लाख रूपये जुर्माने की सज़ा सुनाई।

Update: 2021-09-09 15:17 GMT

चंडीगढ़। हरियाणा की फतेहाबाद जिला एवं सत्र जज की अदालत ने नशा तस्करी मामले में आज तीन लोगों को दोषी करार देते हुये इन्हें दस-दस वर्ष की कैद तथा एक-एक लाख रूपये जुर्माने की सज़ा सुनाई।

पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि सुंदर, रमेश कुमार और धर्मपाल को पुलिस टीम ने सात जुलाई, 2018 को फतेहाबाद जिले के सानियाना गांव में उकलाना रोड से नाके पर चैकिंग के दौरान एक कैंटर में 240 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद करने के बाद गिरफ्तार किया गया था।

इसी प्रकार, एक अन्य कार्रवाई में, पुलिस ने फतेहाबाद जिले से हैप्पी सिंह नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है जिसके पास से 115 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी से हेरोइन बेचकर कमाए 13000 रुपये भी बरामद किए। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।


वार्ता

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