पटाखों की बिक्री, आतिशबाजी पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
उन्होंने कहा कि जिले की परीधि में आतिशबाजी / पटाखों की बिक्री और प्रयोग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गयी है।
कैथल। हरियाणा के कैथल में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ चेतावनी दी गई है कि आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 188 तथा एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 / एक्सप्लोसिव रूल्स 2008 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश प्रदीप दहिया ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि बढ़ते प्रदूषण स्तर, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर औैर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एनजीटी के दिशा निर्देशानुसार जिले में ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले की परीधि में आतिशबाजी / पटाखों की बिक्री और प्रयोग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गयी है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पिछले साल अक्तूबर, नवम्बर में जिला का वायु स्तर काफी नीचे चला गया था, आम जन को सांस लेने में दिक्कतों के साथ अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
सूत्रों के अनुसार पुलिस अधीक्षक, एडीसी, सभी संबंधित एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, डीडीपीओ, सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार, सभी डीएसपी, सभी बीडीपीओ, ईओ, सभी सेक्रेटरी नगरपालिका, सभी एसएचओ, फायर ऑफिसर आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी और सचिव रेड क्रॉस सोसायटी तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिबंधित पटाखों और आतिशबाजी से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करें और बताएं कि आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वार्ता