लखनऊ। जेम पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गठित उत्तर प्रदेश जीओटीटी-पीएमयू हेतु नोडल अधिकारी और टेक्निकल कर्मचारी नामित किये जाने हेतु राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिवों को निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम डा0 नवनीत सहगल ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के समस्त शासकीय क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है और इस संबंध में अगस्त, 2017 में शासनादेश जारी किया गया था। इसी क्रम 19 जून, 2020 को जेम पोर्टल पर पंजीकरण अथवा क्रय के संबंध में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या के निराकरण हेतु उत्तर प्रदेश जीओटीटी-पीएमयू का गठन किया गया, जिमसें प्रत्येक विभाग से एक-एक नोडल अधिकारी और टेक्निकल कर्मचारी नामित करना अनिवार्य किया गया है। कतिपय विभागों में अभी नोडल अधिकारी नहीं नामित है। सभी विभागों को नोडल अधिकारी नामित करने और उसकी सूचना जेम सेल को उपलब्ध कराने की अपेक्षा भी की गई है।