ACS ने सभी DM को भेज परिपत्र- शर्तो को पूर्ण कराकर किया जाये शामिल
अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वनवासी को लाभार्थी के रूप में शामिल किए जाने के निर्देश दिए गए हैं
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वनवासी (ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवैलर्स) को लाभार्थी के रूप में शामिल किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, कृषि ,डॉ देवेश चतुर्वेदी द्वारा इस संबध में समस्त जिलाधिकारियों को भेजे गए परिपत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान योजना) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत पट्टाधारी वनवासियों को योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। परिपत्र में कहा गया है कि योजना की गाइडलाइन के अनुसार पात्रता शर्तों को पूर्ण करने पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत पट्टाधारी वनवासियों को योजना में शामिल किया जाए।
परिपत्र में यह भी निर्देशित किया गया है कि भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों एवं योजना की गाइड लाइन के अनुसार पात्रता की श्रेणी में आने पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों (रिकग्नीशन आॅफ फाॅरेस्ट राइट एक्ट-2006) को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार दिलाया जाये।