नहीं हटी नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर लगी रोक-सरकार ने कहा

होने वाले नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा लगाई गई रोक अभी तक बदस्तूर जारी है।

Update: 2022-12-13 07:37 GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा लगाई गई रोक अभी तक बदस्तूर जारी है। सरकार की ओर से जवाब देने के लिए अभी 1 दिन का और समय मांगा गया है।

मंगलवार को भी उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा अधिसूचना पर लगाई रोक हट नहीं पाई है। सोमवार को लखनऊ खंडपीठ द्वारा नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर लगाई रोक अभी कल तक जारी रहेगी। नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाते हुए दाखिल की गई जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से इस बाबत जवाब देने के लिए 1 दिन का और समय देने की मांग की गई थी, जिसे अदालत द्वारा मंजूर कर लिया गया है। जिसके चलते सोमवार को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा लगाई गई रोक अब कल तक जारी रहेगी।

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