प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 93 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान
कृषि सिंचाई योजना के वर्ष 2021-2026 के दौरान क्रियान्वयन के लिए 93 हजार 68 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का निर्णय लिया है
नई दिल्ली। सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वर्ष 2021-2026 के दौरान क्रियान्वयन के लिए 93 हजार 68 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। समिति ने राज्यों के लिए केन्द्र के समर्थन के तौर पर 37 हजार 454 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2016-21 के दौरान सिंचाई के विकास के लिए केन्द्र से लिये गये ऋण को चुकता करने के लिए 20 हजार 434 करोड़ 56 लाख रुपए दिये जाने को स्वीकृति प्रदान की है।
बैठक में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), हर खेत को पानी एवं वाटरशेड डेवेलेपमेंट कंपोनेंट को अगले पांच वर्ष यानी 2025-26 तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। एआईबीपी के तहत 13.88 लाख हेक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होगी जबकि 30.23 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सहित 60 मौजूदा परियोजनाओं को पूरा किया जा सकेगा। सूखा प्रभावित क्षेत्रों एवं आदिवासी क्षेत्रों में समावेशन की शर्ताें में ढील दी गयी है।
हिमाचल प्रदेश के रेणुकाजी बांध परियोजना और उत्तराखंड की लखवार बहुउद्देश्यीय परियोजना में वाटर कंपोनेंट का 90 प्रतिशत वित्त पोषण केन्द्र द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है। ये दोनों परियोजनाएं यमुना बेसिन में जल संग्रहण बढ़ाकर छह राज्यों दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को लाभ पहुंचायेंगी।
इसी प्रकार हर खेत को पानी कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई एवं जलाशयों की मरम्मत, पुनरुद्धार-पुनर्वास के माध्यम से साढ़े चार लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित होगी। भूजल के माध्यम से 1.52 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।
वार्ता