किसी भी हालत में न हो अवैध मदिरा का निर्माणः अग्निहोत्री
आगामी त्यौहार होली व पंचायत चुनाव के दृष्टिगत विभाग के आला अधिकारियों को पैनी नजर रखने की आवश्यकता है
लखनऊ। आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने अवैध मदिरा का निर्माण, व्यापार, तस्करी जैसी गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक लगाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आगामी त्यौहार होली व पंचायत चुनाव के दृष्टिगत विभाग के आला अधिकारियों को पैनी नजर रखने की आवश्यकता है। प्रवर्तन का कार्य युद्धस्तर पर किया जाये, जिससे कि उसके परिणाम भी दिखाई दें। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग का प्रदेश की जीडीपी बढ़ाने में विशेष योगदान है। प्रदेश सरकार भी विभाग के प्रति अथक प्रयास कर रही है।
प्रदेश के आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री गन्ना संस्थान में आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विगत दिनों हुई घटनाओं से विभाग तथा सरकार की छवि धूमिल हो रही है, ऐसे लोगों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने की आवश्यकता है। मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने कहा कि अवैध मदिरा के व्यापार पर अभी पूर्णतः अंकुश नहीं लगा है, विशेष रूप से हरियाणा व दिल्ली के बार्डर से लगे जनपदों के अधिकारी अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में अवैध मदिरा के व्यापार के विरूद्ध प्रभावी अभियान चलाकर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आसवनियों के कार्य-कलापों पर कड़े नियंत्रण की भी आवश्यकता है। आबकारी मंत्री ने कहा कि माह फरवरी तक आबकारी विभाग द्वारा 25704 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो विगत वर्ष की अपेक्षा 218 करोड़ रूपये अधिक है। शीरे के उत्पादन पर विशेष ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। प्रदेश में फरवरी माह तक 374.97 लाख कुतल शीरे का उत्पादन हुआ है, जिससे लगभग 219 लाख कुतल का उपभोग प्रदेश की आसवनियों द्वारा किया जा चुका है और लगभग 12 लाख कुंतल शीरे का निर्यात अन्य प्रदेशों को किया गया है। उन्होंने बताया कि एथनाल की आपूर्ति के लिए शीरे का अधिक से अधिक उपयोग एथनाॅल के लिए किया जा रहा है। ऐसी दशा में शीरे पर विशेष निगाह रखने की आवश्यकता है ताकि इसका डाइवर्जन अवैध मदिरा के निर्माण हेतु न हो सके। उन्होंने कहा कि जनपदों से ओवररेटिंग की शिकायत लगातार आ रही है, ऐसे अधिकारी जो ऐसे कार्यों में लिप्त हों उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
आबकारी मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जाये, आसवनियों से अल्कोहल व मदिरा की निकासी पर पूर्ण सतर्कता बरतें, मदिरा की दुकानों की नियमित चेकिंग करें, इस कार्य में शिथिलता न बरतें। समीक्षा बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने कहा कि अब प्रदेश में आबकारी विभाग के कार्यालयों में बायोमैट्रिक उपस्थिति सिस्टम लगाया जायेगा, जिससे कार्यों के क्रियान्वयन में गतिशीलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न जनपदों में ओवररेटिंग की शिकायतें आ रही हैं, जहां पर मदिरा की दुकानों से एमआरपी से अधिक दाम पर मदिरा की बिक्री की जा रही है। ऐसी स्थिति में सम्बंधित अधिकारी जो ऐसे कार्यों में लिप्त हैं, उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों के थोक विक्रेता देशी शराब, विदेशी शराब, माॅडल शाॅप, बीयर बार व पर्सनल बार के लिए अनुज्ञापी की प्राप्ति कर सकेंगे। इस हेतु अगर कोई व्यक्ति अनुज्ञापन चाहता हो तो वह ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। यहां पर उस व्यक्ति को अनुज्ञापन शुल्क की जानकारी तथा उससे जुड़े नियम एवं शर्तों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट पर आवेदन 31 मार्च, 2021 तक किया जा सकता है। इसके साथ ही अधिक जानकारी के लिए जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं। बैठक के दौरान आयुक्त आबकारी पी. गुरूप्रसाद ने कहा कि शीरे की चोरी पर रोक लगाने के लिए प्रदेश के सभी 120 चीनी मिलों में फ्लोट मीटर अगले पेराई सत्र से पहले लगाने के निर्देश दिये हैं। अगले सत्र की पेराई फ्लोट मीटर लगाने के बाद ही की जायेगी। उन्होंने कहा कि निर्देशों का पालन न करने पर सम्बंधित चीनी मिल के अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।