चार वर्ष पुराने गबन मामले में छह निलम्बित, मामला दर्ज करने के आदेश
वर्ष 2017 तथा 2018 के गबन के मामलों में छह कर्मचारियों को निलम्बित करने और मामला दर्ज करने के आदेश दिये हैं।
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने शहरी स्थानीय विभाग के छह कर्मचारियों को वर्ष 2017 तथा 2018 के गबन के मामलों में छह कर्मचारियों को निलम्बित करने और मामला दर्ज करने के आदेश दिये हैं।
यह कार्रवाई मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आदेश पर सीएम विंडो पर आई दो शिकायतों पर की गई है। इन शिकायतों पर सम्बंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच की गई और रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इन्हें निलम्बित करने के साथ साथ इनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है।
मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं, चाहे सरकारी कर्मचारी हो या अधिकारी हो। यदि कोई भी भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
पहली शिकायत में नूंह जिले में पालड़ी रोड से मदर प्राईड स्कूल तक अनधिकृत क्षेत्र में मिट्टी भराई के कार्य के 50000 रुपये से पांच लाख रुपये तक के मूल अनुमानों में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी। इन अनुमानों को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना संशोधित कर दिया गया। अनधिकृत क्षेत्रों में किये जाने वाले कार्य निष्पादन के निर्धारित नियमों और प्रावधानों की अवेहलना कर पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया। इस मामले में कनिष्ठ अभियंता जसमीर, निगम अभियंता जावेद हुसैन, कनिष्ठ अभियंता राजेश दलाल तथा निगम अभियंता लक्ष्मी चंद राघव के विरूद्ध उचित कार्रवाई सिफारिश की गई है।
दूसरे मामले में वर्ष 2018 में बवानीखेड़ा शहर की मुख्य सड़क पर गलियों की लाईटें लगाने के सम्बंध को मुख्यमंत्री घोषणा के अनुसार 99.73 लाख रुपये के कार्य के टेंडर आमंत्रित करने बारे थी। इसमें उचित टेंडरिंग प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। इस जांच रिपोर्ट में कहा है कि प्रारम्भिक स्तर पर टेंडर प्रक्रिया के नियमों का पालन नहीं किया गया है।
वार्ता