खुशखबरी-सरकार ने दिया वाहन मालिकों को मुस्कुराने का मौका

केंद्र सरकार ने वाहन मालिकों व चालकों को दी एक बड़ी राहत ।

Update: 2021-06-17 09:37 GMT

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वाहन मालिकों व चालकों को एक बड़ी राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र और सभी प्रकार के परमिटों की वैधता अवधि में इजाफा करते हुए इसकी तिथि वर्ष 2021 की 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। जिनकी वैधता फरवरी 2020 के बाद खत्म हो गई थी।

बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र अर्थात आरसी और फिटनेस प्रमाण पत्र यानी फिटनेस सर्टिफिकेट और सभी प्रकार के परमिटों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है। सरकार के इस फैसले से उन सभी वाहन मालिकों व चालकों को भारी राहत मिलेगी जो कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन और कोरोना कफ्र्यू जैसे प्रतिबंधों की वजह से अपने इन कागजातों का नवीनीकरण नहीं करा पाए थे।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को एक एडवाइजरी जारी करते हुए परिवहन विभागों को निर्देश दिए हैं कि पिछले वर्ष की फरवरी माह से जिन मोटर वाहन चालको व मालिकों के वाहनों के दस्तावेजों की वैधता खत्म हो गई है। उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बनाये यातायात के नियमों कानूनों के तहत बिना वैध लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगता है। जबकि अन्य अमान्य दस्तावेजों के लिए भी भारी जुर्माने का प्रावधान है। अवैध वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए 5,000 रुपये, अमान्य परमिट के लिए 10,000 रुपये, और अवैध फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ वाहन चलाने पर 2,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ता है। अधिकारियों ने साफ किया कि एक्सपायर हो चुके प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों (पॉल्यूशन सर्टिफिकेट) की वैधता नहीं बढ़ाई गई है। यानी अगर गाड़ी के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की तारीख बीत चुकी है तो उस पर वाहन चालक को जुर्माना देना होगा।

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