महिलाओं के लिये गुड न्यूजः इस योजना के तहत मिलेंगे 51 हजार रूपये
अब ऐसी महिलाएं भी आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकेंगी।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने दीवाली का गिफ्ट देते हुए विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जोड़ दिया है। अब ऐसी महिलाएं भी आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकेंगी।
योगी सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत नंवबर माह से लेकर मार्च के माह तक प्रत्येक माह विवाह कराने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सामूहित विवाह योजना के तहत गांव और शहर में निवास करने वाले गरीब परिवार की लड़कियों की शादी होती है। अब इस योजना के तहत विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी आवेदन कर योजना का लाभ उठाते हुए दोबारा अपना घर बसा सकेंगी। महिलाओं की अगर अपने पति से तलाक हो चुकी है या फिर उनके पति की मृत्यु हो चुकी है ऐसी महिलाओं के लिये यह योजना वरदान साबित होगी।
तलाकशुदा महिलाओं को आवेदन को योजना का लाभ लेने के लिये तलाकनामा और विधवा महिला को पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होगा, जिसके बाद टीम द्वारा इसकी पात्रता की जांच कराई जायेगी। जांच में पात्र मिलने पर ऐसी महिलाओं को योजना के तहत लाभ दिया जायेगा।
सामूहिक विवाह में हर जोड़े की शादी के खर्च के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 51 हजार रूपये दिये जाते हैं, जिसमे विवाह के बाद लड़की के खाते में 35 हजार रूपये की राशि भेजी जाती हैं दस हजार रूपये की सामग्री खरीदकर लड़की को उपहार दिया जाता है और 6 हजार रूपये हर जोड़ा के आयोजना पर खर्च होते हैं।