नहीं पेश होगी कैग रिपोर्ट- हाई कोर्ट का विधानसभा की बैठक से इनकार
विधानसभा की बैठक बुलाने की याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार करने की बाबत कोर्ट इच्छुक नहीं है।;
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने कैग की रिपोर्ट पेश करने के लिए दिल्ली विधानसभा की बैठक बुलाने का निर्देश देने से इनकार करते हुए कहा है कि मामले में दिल्ली सरकार की ओर से अत्यधिक देरी हुई है।
शुक्रवार को बहुचर्चित कैग की रिपोर्ट पेश करने के लिए राज्य विधानसभा की बैठक बुलाने के निर्देश देने के मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में दिल्ली सरकार की ओर से अत्यधिक देरी हुई है।
न्याय मूर्ति सचिन दत्ता ने कैग की रिपोर्ट सदन में पेश करने के लिए राज्य विधानसभा की बैठक बुलाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने रेखांकित किया है कि संविधान के अंतर्गत ऑडिट रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाना अनिवार्य है।
अदालत ने कहा है कि विधानसभा की बैठक बुलाने की याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार करने की बाबत कोर्ट इच्छुक नहीं है।