UP के बाद अब इस राज्य के होटल रेस्टोरेंट के बाहर भी लिखना होगा नाम

ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

Update: 2024-07-19 12:29 GMT

देहरादून। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जारी किए गए आदेशों के बाद अब उत्तराखंड के होटल एवं रेस्टोरेंट के बाहर भी उसके मालिक का नाम अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस की ओर से जारी किए गए आदेशों में इन निर्देशों का आवश्यक रूप से पालन करने को कहा गया है।

शुक्रवार को उत्तराखंड की हरिद्वार पुलिस की ओर से राज्य के कांवड़ यात्रा मार्गों पर पडने वाले होटल, ढाबों एवं रेस्टोरेंट तथा खाने-पीने की अन्य चीजों के दुकानों के मालिकों को निर्देश देते हुए अपनी दुकानों के मालिक और कारीगर का नाम लिखने का जारी किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने बताया है कि श्रावण मास की कांवड़ यात्रा की तैयारी के संबंध में जो होटल, ढाबे एवं रेस्टोरेंट तथा कांवड़ पटरी मार्ग पर खाने पीने की चीजों की रेहडी ठेली लगने वाले हैं उन्हें निर्देश दिया गया है कि उन्हें अपनी दुकानों पर मलिक का नाम आवश्यक रूप से लिखना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि कई बार नाम लिखा नहीं होने की वजह से विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रही है, इसलिए पुलिस की ओर से ऐसे मामलों को थामने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को लेकर सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से कांवड़ यात्रा मार्गों पर खुली दुकानों के बाहर उनके मालिकों के नाम लिखने के निर्देश दिए गए थे। जिसके चलते विपक्ष के लोगों ने पुलिस के इस फैसले को निशाने पर लेते हुए विरोध स्वरुप अपने बयान जारी किए थे।

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