लॉकडाउन 23 अगस्त तक बढाकर रेस्टोरेंट, बार, जिम, स्पा खोलने की अनुमति

लॉकडाउन को कुछ ढील के साथ 23 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। नए नियमों के तहत समय से संबंधित पाबंदी और नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया गया है।

Update: 2021-08-08 13:29 GMT

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के साथ ही हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत कोविड-19 के मद्देनजर लागू किए गए लॉकडाउन को कुछ ढील के साथ 23 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। नए नियमों के तहत समय से संबंधित पाबंदी और नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया गया है।

रविवार को हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों के तहत महामारी अलर्ट सुरक्षित-हरियाणा के अंतर्गत राज्य में कोविड-19 के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन को कुछ ढील के साथ 23 अगस्त की सवेरे 5.00 बजे तक बढ़ा दिया गया है। नए नियमों के तहत समय से संबंधित पाबंदी हटाते हुए नाइट कर्फ्यू भी उठा लिया गया है। सरकार ने बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ राज्य में रेस्टोरेंट, बार, जिम और स्पा को खोलने की अनुमति दे दी है। सभी दुकानों और मॉल को सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों के अनुरूप खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही स्विमिंग पूल भी कोविड-19 मानदंडों के साथ खुल सकेंगे। आदेश के मुताबिक महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे आंगनवाड़ी केंद्र और क्रेज राज्य में 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। आदेशों में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सलाह दी गई है कि वह अगले शैक्षणिक सत्र से विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने की योजना बनाएं और इस बारे में बनाए गए कार्यक्रम को राज्य सरकार के संबंधित विभागों के साथ साझा करें। राज्य सरकार ने लॉकडाउन को महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नाम दिया है।

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